संतकबीर नगर: जनपद में धारा144 लागू

डे नाईट न्यूज़ बोर्ड परीक्षा केंद्र के 1किमी दायरे के स्कैनर व फोटो कापी की दुकान बंद रहेंगे- डीएम

जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशानुसार माध्यमिक शिक्षा परिषद की वर्ष 2023 की हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन हेतु जनपद में धारा 144 लागू कर दी गयी है।

लागू किये गये निर्देशों के क्रम में जनपद संत कबीर नगर सीमा क्षेत्रान्तर्गत कोई भी व्यक्ति किसी अस्पताल, नर्सिंग होम, शिक्षण संस्थान, न्यायालय आदि के 100 मीटर की परिधि के परिक्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं करेगा, न ही परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ अन्य संचार संबंधित उपकरण एवं आईटी गजेट्स ले जायेगा। परीक्षा केन्द्रों से न्यूनतम 01.00 किमी0 की परिधि में फोटो कॉपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

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