इंदौर: रिश्वतखोर बैंक मैनेजर को चार वर्ष की कैद

डे नाईट न्यूज़ जिला कोर्ट को नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक, शाखा सुदामा नगर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक भारत गोयल को रिश्वत कांड में चार वर्ष की कैदी की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। फैसला राकेश कुमार गोयल विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) इंदौर रोकेश कुमार गोयल ने सुनाया। लोकायुक्त कार्यालय इंदौर ने आरोप भारत गोयल को वर्ष 2016 में छह हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथ पकड़ा था।

घटना के समय आरोपी भारत गोयल नर्मदा झाबुआ बैंक सुदामा नगर में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ था। फरियदी देवदास मकवाना को मुख्यमंत्री स्वरेाजगार योजना के अंतर्गत ऑटो वाहन क्रय करने हेतु दो लाख रुपए का लोन व 40 हजार रुपए की सब्सिडी मंजूर हुई थी। पैसे खाते में जमा करवाने तथा लोन का चेक देने के बदले आरोपी शाखा प्रबंधक ने फरियादी से 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। फिर 15 हजार रुपए में सौदा तय हुआ और पहली किश्त के छह हजार रुपए लेकर फरियादी पहुंचा था। तब आरोपी बैंक मैनेजर भारत गोयल ने बैंक के सफाई कर्मी भोलेराम चौहान, जो बैंक का कर्मचारी नहीं तहतस, को पैसे देने का कहा।

फरियादी ने सफाई कर्मी भोलाराम को जैसे ही पैसे दिए, वैसे ही लोकायुक्त टीम ने भोलाराम व बैंक मैनेजर भारत गोयल को पकड़ कर रुपए जब्त किए थे। गत दिवस कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी भारत गोयल को भ्रष्टाचार अधिनियम की दो धाराओं में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं दो-दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। प्रकरण के सह आरोपी भोलाराम को न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक ज्योति गुप्ता ने पैरवी की।  

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