केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की

Vikas Patel – Reporter

मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है. आज हुई कैबिनेट की बैठक में ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम की जगह यूनीफाइड पेंशन स्कीम (UPS) पर मुहर लगा दिया है. सरकार ने कहा कि जो कर्मचारी 25 साल तक नौकरी करेगा उसे पूरी पेंशन मिलेगी. यूपीएस स्कीम से 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी.

केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विणी वैष्णव ने कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी देते हुए कहा कि 10 साल सर्विस करने वाले को 10 हजार रुपए का पेंशन मिलेगा. कर्मचारियों की अगर सेवा के दौरान मौत होती है, तो उनकी पत्नियों को 60 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. सरकार ने कहा कि उसके फैसले को राज्य सरकार भी लागू कर सकती हैं. कर्मचारियों पर इस स्कीम का भार नहीं पड़ेगा. यह स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी.

12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी
सरकार ने कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने न्यूनतम 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50 फीसदी पेंशन के रूप में मिलेगा. अगर किसी पेनशंभोगी को मौत होती है तो उसके परिवार को मृत्यु के वक्त मिलने वाले पेंशन का 60 फीसदी हिस्सा मिलेगा.

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