भोपाल , दुर्घटना में मौत: परिजनों को 56 लाख की क्षतिपूर्ति राशि मिलेगी

 भोपाल : दुर्घटना के दौरान सरकारी स्कूल के टीचर की मौत होने पर परिजनों को जिला अदालत ने 56 लाख 37 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति कार ड्रायवर, मालिक व बीमा कंपनी चोला मंडलम इंश्योरेंस को अदा करने का फैसला सुनाया है। अपर जिला न्यायाधीश बलराम यादव ने सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया है। मृतक स्कूल शिक्षक के परिजन की ओर से यह प्रकरण प्रस्तुत कर बताया था कि रमेश चन्द्र राय अपने साथियों के साथ टवेरा कार में बैठकर जा रहा था। ग्राम श्रीपुर चक्की के सामने एबी रोड बाईपास बदरवास जिला शिवपुरी में सुबह के लगभग 5:30 बजे टवेरा कार के ड्राइवर ने कार को तेजी, लापरवाही एवं उपेक्षापूर्ण चलाते हुए रोड साईड किनारे खड़े हुए ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी थी। जिसमें स्कूल शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई थी।  

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