सुशांत सिंह राजपूत Death Case में नया मोड़: आदित्य ठाकरे ने खटखटाया Highcourt का दरवाजा, CBI जांच की मांग

मंबई : अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत व उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका पर कोई भी आदेश पारित करने से पहले उनका पक्ष सुने जाने की मांग करते हुए आदित्य ठाकरे ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। वकील राहुल अरोटे के माध्यम से 13 अक्टूबर को दायर अपने आवेदन में आदित्य ठाकरे ने कहा कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि मामले की जांच पहले से ही राज्य मशीनरी द्वारा की जा रही है। 20 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई हो सकती है।

इस साल सितंबर में ‘सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया’ के अध्यक्ष राशिद खान पठान के माध्यम से दायर जनहित याचिका में सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की रहस्यमय मौतों के संबंध में आदित्य ठाकरे की तत्काल गिरफ्तारी और हिरासत में पूछताछ की मांग की गई थी। जनहित याचिका पर हाई कोर्ट में अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसी मामले में ठाकरे के वकील अरोटे ने कहा, ‘हमने एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया है कि कोई भी आदेश पारित करने से पहले हमें सुना जाना चाहिए। हमने कहा है कि जनहित याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच पहले से ही सीबीआई द्वारा की जा रही है।’ अरोटे ने कहा, ‘किसी जनहित याचिका में कोई भी आदेश कैसे पारित किया जा सकता है, जब एक राज्य मशीनरी पहले से ही जांच में लगी हुई है।’ जनहित याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे की जांच करने और एक व्यापक जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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