मथुरा: उपभोक्ता फोरम से सत्यनारायण सिंह के हक में आया फैसला

डे नाईट न्यूज़  सत्यनारायण सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी विद्यापीठ चौराहा गांधी मार्ग वृंदावन मथुरा ने मैं इंडियाबुल्स सिक्योरिटीज लिमिटेड जो वर्तमान में धानी स्टाॅक्स लिमिटेड के नाम से संचालित है की मथुरा शाखा के  खिलाफ न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मथुरा में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि उनके बिना निर्देश के उनके शेयर विक्रय कर दिये गये थे।

सत्यनारायण ने करीब छह लाख रूपये से शेयर खरीदे थे। सत्यनारायण ने आरोप लगाया कि रिलेशनशिप मैनेजर ने कई तरह से उन्हें गुमराह किया और बिना किसी अनुमति के उनके शेयर बेच दिय। सुनवाई के बाद अध्यक्ष जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग मथुरा नवनीत कुमार ने निर्णय दिया है कि 29 अगस्त 2006 को मौजूद शेयर जो विपक्षीगण द्वारा जो उसे वापस नहीं किए गए थे।

प्रचलित बाजार मूल्य पर छह प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ परिवार प्रस्तुत करने की तिथि से वापस करेगा। परिवादी को आर्थिक व मानसिक कष्ट के लिए 25 हजार की क्षतिपूर्ति व व्यय के लिए भी 10 हजार देय होंगे। वर्णित धनराशि का भुगतान निर्णय की तिथि से तीस दिन के अंदर करने के आदेश दिये गये हैं। निर्देशों का आनुपालन न करने पर देय पर 9 प्रतिशत साधारण ब्याज लगेगा।  

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