डे नाईट न्यूज़ क्षतकरीबन 6 साल पहले कौंधियारा क्षेत्र में सास की हत्या करने की आरोपी बहू आफरीन बानो को सेशन कोर्ट से राहत नहीं मिली है। एडीजे मनीष निगम ने बचाव पक्ष के वकील तथा डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी व एडीजीसी को सुनने के बाद जुर्म साबित होने पर उम्रकैद और मुबलिग 10 हज़ार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
वादी रिजवान निवासी ग्राम सिमरी थाना कौंधियारा ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था कि 17 सितंबर17 को सुबह 7 बजे वह कमाने के लिए अपने लड़के के साथ चला गया था। 3 दिन पहले उसकी पत्नी व बहू से विवाद हुआ था। दोनों में अक्सर झगड़ा होता था। इसकी सूचना वादी ने पहले ही दे दिया था। पत्नी सुबह चाय बना रही थी, तभी बहू आफरीन ने पीछे से मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दिया।
घटना के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही इलाज के दौरान 26 दिसंबर 17 को सास की मृत्यु हो गई। जुर्म साबित करने के लिए अभियोजन ने 9 गवाह पेश किया।