सावधान:सोशल मीडिया पर किसी पार्टी का प्रचार प्रसार, गलत अफवाह फैलाने पर होगी कठोरत कार्रवाई:जिला निर्वाचन अधिकारी

2927678 मतदाता करेगे जिले में, मताधिकार का प्रयोग

जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी ने प्रेस वार्ता कर चुनाव अधिसूचना की दी जानकारी

गाजीपुर।भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 की घोषणा के उपरान्त जिला निर्वाचन अधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट आर्यका अखौरी, व पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने आज दिनांक 17.03.2024 को रायफल क्लब के कलेक्टरेट सभागार में प्रेस प्रतिनिधियो से वार्ता करते हुये आदर्श आचार संहिता व निर्वाचन से सम्बन्धित सभी कार्याे के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद गाजीपुर में लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को पारदर्शीपूर्ण, निष्पक्ष व स्वस्थ तरीके से सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन कटिबद्ध हैं। उन्होने कहा कि निर्वाचन की अधिसूचना 16 मार्च, 2024 को लगने के उपरान्त लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 75 गाजीपुर में समाविष्ट 05 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 373 जखनियॉ (अ0जा0) 453288 मतदाता, 374 सैदपुर (अ0जा0) 415141 मतदाता, 375 गाजीपुर-377091 मतदाता, 376 जंगीपुर-385554 मतदाता एवं 379 जमानियॉ-439851 मतदाता, तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्र 72 बलिया (अंाशिक) में समाविष्ट इस जनपद के 02 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों यथा 377 जहूराबाद-422587 मतदाता एवं 378 मोहम्मदाबाद-434166 मतदाता का निम्नकिंत निर्वाचन कार्यक्रम हेतु जिसमें निर्वाचन की अधिसूचना दिनांक 07 अप्रैल, 2024 दिन मंगलवार, नाम निर्देशन हेतु अन्तिम दिनांक 15 अप्रैल, 2024 दिन मंगलवार, नाम निर्देशन की जांच/संवीक्षा का दिनांक 15 अप्रैल, 2024 दिन बुधवार, नाम वापसी हेतु अन्तिम दिनांक 17 अप्रैल,2024 दिन शुक्रवार, मतदान 01 मई, 2024 दिन शनिवार, मतगणना 04 मई, 2024 दिन मंगलवार एवं 06 मई, 2024 दिन बृहस्पतिवार तक वह दिनांक जिसके पूर्व निर्वाचन पूरी कर लिया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि 01 नवंबर 2023 से 05 दिसंबर 2023 तक 35 दिन मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम किया गया। 05 जनवरी 2024 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया, जिसमें वर्तमान में कुल 2927678 मतदाता हैं जिसमें 1544879 पुरूष एवं 1382714 महिला मतदाता, थर्ड जेण्डर-85, 18-19 आयु वर्ग के कुल मतदाता 60658 युवा मतदाताओं का नाम पंजीकृत किया गया जिसमें पुरूष-32651 एवं महिला-28005 तथा थर्ड जेण्डर-02 मतदाता नये बने है। कुल 22165 दिव्यांग मतदाता है जिसमें पुरूष की संख्या-13590 एवं महिला -8574 तथा थर्ड जेण्डर-1 है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के 52336 मतदाता है जिसमें पुरूष 23165 व महिला 291712 भी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सर्विस मतदाताओं की कुल संख्या 19528 है, जिमसें पुरूष 18933 व महिला 595 शामिल है।
       जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने वार्ता के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 का कार्यक्रम घोषित होने के उपरान्त बताया कि दिनांक 16 मार्च 2024 से सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी है। कोई दल या अभ्यर्थी ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं या परस्पर नफरत हो सकती है या तनाव पैदा हो सकता है, कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूनि, भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा, किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहाँ अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर नहीं हटाएंगे। दल या अभ्यर्थी स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों को किसी भी प्रस्तावित सभा के स्थल और समय के बारे में काफी पहले से सूचित करेंगे ताकि पुलिस यातायात को नियंत्रित करने और शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर सके। दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से सुनिश्चित करेगा कि क्या सभा के लिए प्रस्तावित स्थल पर कोई रोक या निषेधाज्ञा लागू तो नहीं है और यदि ऐसे आदेश मौजूद हैं तो उनका कड़ाई से पालन किया जाएगा। यदि ऐसे आदेशों से किसी रियायत की आवश्यकता हो, तो अग्रिम रूप से इसके लिए आवेदन किया जाएगा और प्राप्त किया जाएगा। यदि किसी प्रस्तावित सभा के संबंध में लाउडस्पीकरों या किसी अन्य सुविधा के उपयोग के लिए अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो दल या अभ्यर्थी अग्रिम रूप से संबंधित प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करेगा और यह अनुमति या अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
उन्होने पम्पलेट, पोस्टर आदि मुद्रण के सम्बन्ध में बताया कि एतद्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 ए के अधीन सर्वसाधारण एवं समस्त प्रिन्टिंग प्रेस एवं मुद्रण माध्यमों को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नहीं करेगा अथवा मुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ट पर इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो,  कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नहीं करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा जब तक किः- प्रकाशक के पहचान की घोषणा, उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा 2 व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये, जबतक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अधीन उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी इलेक्शन पम्पलेट, पोस्टर, न्यूज रिपोर्ट अथवा अन्य मुद्रण सामग्री जो भुगतान के आधार पर प्रकाशित हो, पर मुद्रक/प्रकाशक का नाम और पता प्रिन्ट लाइन में साफ-साफ उद्धृत होना चाहिए। उन्हांेने बताया कि प्राविधानों के उल्लंघन होने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा प्रिन्टिग प्रेस का लाइसेन्स तत्काल निरस्त किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान निर्देशों के अनुसार वीडियो निगरानी टीम, लेखा टीम, उड़नदस्ता टीम एवं Media Certification and Monitoring Commiittee (MCMC)  निर्वाचन की घोषणा की तिथि से क्रियाशील कर दिया गया है। टीम 24 घण्टे क्रियाशील रहेगी ट्यूटर, फेसबुक, वाट्सप एवं इस्ट्राग्राम तथा अन्य सम्बन्धित बेव मीडिया से गलत अफवाओं का आदान प्रदान करने एवं किसी भी पार्टी का प्रचार प्रसार करने Àपर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। किसी भी दशा में गलत करने वाले बच नही पायेगे।
  जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदेय स्थल, मतदान केन्द्र जोन/सेक्टर बनाये गये है उनके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र 75-गाजीपुर  के 373- जखनियॉ (अ0जा0) में मतदेय स्थल 462, मतदान केन्द्र 261 जोनल मजिस्टेªट 04 एवं सेक्टर मजिस्टेªट-37, 374- सैदपुर (अ0जा0) में मतदेय स्थल 412, मतदान केन्द्र 252 जोन-04 सेक्टर-33, 375-गाजीपुर विधान सभा में मतदये स्थल-354 मतदान केन्द्र-252 जोन-03 सेक्टर-31, 376-जंगीपुर विधान सभा में मतदये स्थल-379 मतदान केन्द्र-216 जोन-03 सेक्टर-33, 379- जमानियॉ विधान सभा क्षेत्र में मतदये स्थल-428 मतदान केन्द्र-195 जोन-03 सेक्टर-34, तथा 72- बलिया (आंशिक) में 377-जहूराबाद विधानसभा क्षेत्र में मतदये स्थल-439 मतदान केन्द्र-258 जोन-04 सेक्टर-43 एवं 378- मोहम्मदाबाद विधान सभा क्षेत्र में मतदये स्थल-462 मतदान केन्द्र-256 जोन-04 सेक्टर-39, सातो विधानसभा क्षेत्र को मिलाकर कुल टोटल- मतदये स्थल-2936 मतदान केन्द्र-1622 जोन-25 सेक्टर-253 बनाये गये है।
जिलाधिकारी ने सभी मतदाताओं से अपील किया है कि बिना किसी प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें।
  उन्होंने अवगत कराया कि निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नाम निर्देशन पत्र प्रारूप-2क एवं प्रारूप-26 में शपथपत्र देना होगा। प्रारूप-26 में अंकित सभी कालम भरना अनिवार्य है जो लागू न हो उसमें ’’शून्य’’ या ’’लागू नहीं’’ अंकित किया जाय। सामान्य अभ्यर्थी हेतु नामांकन के साथ रू0 25000 तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति रू0 12500 जमानत धनराशि जमा करना होगा। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन से संबंधित समस्त व्यय हेतु एक पृथक बैंक खाता खोलना अनिवार्य है।
  वीवीपैट- आयोग के निर्देशानुसार जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर ईवीएम एवं  वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा। ईवीएम एवं वीवीपैट से मतदान के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु जनपद स्तर एवं एआरओ स्तर पर 10 जनवरी 2024 से डिमान्स्ट्ेशन स्थापित कर समस्त को जानकारी प्रदान की गई है। उक्त के अतिरिक्त 25 जनवरी 2024 से 25 फरवरी 2024 तक एलईडी युक्त वाहनों से जनपद के समस्त मतदान क्षेत्रों के एरियाओं में प्रचार-प्रसार कराकर जागरूक किया गया।
  नोटा- निर्वाचन में नोटा के प्रयोग हेतु बैलट पेपर में अन्तिम क्रमांक पर नोटा प्रदर्शित किया जायेगा। व्यय अनुवीक्षण टीम- आदर्श आचार संहिता के अनुपालन के क्रम में जनपद में अवस्थित विधान निर्वाचन क्षेत्रों में विधानसभावार फ्लाइंग स्क्वाड, स्थायी निगरानी हेतु 03 शिफ्ट में लेखा टीम, वीडियो अवलोकन टीम, वीडियो निगरानी टीम का गठन किया गया है जो क्रियाशील हो गई है तथा जब्ती के निस्तारण हेतु सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।
निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिये व्यय की अधिकतम सीमा रू0 95 लाख नियत है।
  पैम्फलेट, पोस्टर, बैनर के सम्बन्ध में सामान्य निर्देश-जनपद में अवस्थित प्रेस स्वामियों द्वारा यदि कोई बैनर,पोस्टर,पैम्फलेट,होर्डिग इत्यादि का प्रिन्ट किया जाता है तो वह अपने फर्म का नाम एवं मोबाइल नम्बर अंकित अवश्य किया जायेगा एवं प्रारूप-क एवं ख में सूचना देगा।
  मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानीटरिंग कमेटी (MCMC)  जनपद स्तर पर एमसीएमसी का गठन कर दिया गया है जिसमें जिलाधिकारी-अध्यक्ष तथा सहायक रिटर्निग आफिसर 375- गाजीपुर में प्रखर उत्तम उप जिलाधिकारी सदर, सदस्य सचिव जिला सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना विभाग जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, सोशल मीडिया एक्सपर्ट विनय सिंह, ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एनआईसी, एवं  सदस्य सुयोग्य पत्रकार विनय कुमार सिंह, (आजतक न्यूज) नामित किये गये है।
  मतदान समाप्त होने के निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के दौरान जनपद के दायरे में प्रचार सार्वजनिक बैठक करने और यातायात साधनों द्वारा मतदान केन्द्र के लिये मतदाताओं को लाना और ले जाना वर्जित है। रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे की अवधि में कोई अभियान ¼Campaign) नहीं किया जा सकता है।
  डिस्ट्रिक्ट काल सेन्टर- जनपद में काल सेन्टर स्थापित किया गया है जिसका टोल फ्री नम्बर 1800-180-1950 है। उक्त के अतिरिक्त कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। जिसमें जनपद गाजीपुर में किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कन्ट्रोल रूम/काल सेन्टर नम्बर बनाये गये है जो दूरभाष नम्बर-1950 (टोल फ्री), 0548-2220211,0548-2970770, 0548-2970771, एंव 0548-2970772  सभी कार्य दिवसों में 24 घण्टे निर्धारित रहेगे।
VSP ( Voter ServicePortal)  – मतदाता सूची में अपना नाम खोजने के लियेhttps://electoralsearch.eci.gov.in/     पर उपलब्ध आप्सन पर क्लिक करें और पाएं मतदाता सूची में अपना नाम और अपने बूथ की सम्पूर्ण जानकारी।
          PLAY STORE  में जाकर voterhelpline  App download   करें। इस एप से मतदाता सूची में मतदाता अपना नाम, अपने मतदेय स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है तथा नाम सम्मिलित,विलोपित एवं संशोधित करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है।
!!मैं हूॅं ना!!
  वेबसाइटhttps://voters.eci.gov.in     याhttps://ceouttarpradesh.nic.in  मतदाता अपना नाम दर्ज कर सकते है और अपना नाम चेक कर सकते है।
मतदान हेतु विकल्प-मतदाताओं की सुविधा हेतु मतदाता पहचान पत्र का उपयोग किया जायेगा। यदि किसी के पास पहचान पत्र उपलब्ध नहीं है तो आयोग के निर्देशानुसार मतदाता पर्ची के साथ अतिरिक्त 11 अन्य विकल्प में से कोई एक पहचानपत्र लाना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र/ राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों/ विधायकों/विधान परिषद् सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान्यता कार्ड हो तो मतदान का प्रयोग कर सकते है।  इस अवसर पर उप जिला निवार्चन अधिकारी दिनेश कुमार, डिप्टी कलेक्टर सालिक राम, डिप्टी कलेक्टर चन्द्रशेखर यादव, निर्वाचन के अधिकारी एवं जनपद के समस्त पत्रकार बन्धु उपस्थित रहे।

Back to top button