कन्नौद , चेक बाउंस होने पर 1.63 लाख का जुर्माना

 
कन्नौद : न्यायिक मजिस्ट्रेट व द्वितीय अपर सिविल जज हर्षिता सोनी ने चेक बाउंस के मामले में पवन शर्मा निवासी कांटाफोड़ को धारा 138 के तहत दोषी करार देते हुए तीन माह के साधारण कारावास तथा एक लाख 63 हजार पाँच  सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की धनराशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा। अधिवक्ता दुर्गेश गर्ग के अनुसार, ग्राम बागनखेड़ा के हिम्मत सिंह राठौर पिता मूलसिंह राठौर व अभियुक्त पवन शर्मा पिता नंद किशोर शर्मा में मित्रता थी। अभियुक्त ने 2019 में परिवादी हिम्मत सिंह से एक लाख पच्चीस हजार रुपए उधर लिए थे, जिसके एवज में अभियुक्त ने परिवादी को एक लाख 25 हजार रुपए का एक चेक बैंक ऑफ इंडिया शाखा कांटाफोड़ का दिया था। उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किया तो वह अनादरित (बाउंस) हो गया। इस पर परिवादी हिम्मत सिंह ने अभियुक्त पपवन शर्मा के विरुद्ध कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।  

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