
डे नाईट न्यूज़ विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन उ.प्र.व अन्य की याचिका संख्या 122/2023 पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्चन्यायालय में न्यायाधीश राजीव सिंह की बेंच ने एन. पी.एस.न लेने पर वित्त नियंत्रक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियो के वेतन रोकने के आदेश पर स्थगन आदेश/स्टे ऑर्डर पारित किया है।
याचियों के अधिवक्ता आलोक गुप्ता ने याचियों की ओर से कोर्ट से अपील की कि अधिसूचना 28-03-2005 शासनादेश दिनांक 16 दिसम्बर 2022 और वित्त नियंत्रक के पत्र दिनांक 22-12-2022 के उस बिंदु को निरस्त किया जाय जिसमे मार्केट आधारित एन. पी.एस. कर्मचारियों के लिए बाध्यकारी बताया गया है और एन पी एस न लेने पर वेतन रोका जा रहा है। अधिवक्ता ने आगे यह भी अवगत कराया कि मार्केट बेस्ड एन पी एस में कुछ भी निश्चित नही है।
सेवानिवृत्त के समय कितनी धनराशि मिलेगी,कितनी पेंशन मिलेगी कितनी एन्युटी की दर होगी मंहगाई से कैसे निपटेंगे आदि सब अनिश्चित है। इसमें बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा की कोई गारंटी नही है। पूरी गणना बाजार/शेयर मार्केट पर आधारित है। मामले के महत्व देखते हुए कोर्ट ने आदेश दिया कि अग्रिम आदेश तक पंजीकरण न कराने वाले किसी कर्मचारी का शासनादेश दिनांक 16-12-2022 के आधार पर वेतन नही रोका जाएगा एंव न्यायालय ने सभी संबंधित प्रतिवादी अधिकारियों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई की तिथि 21 फरवरी 2023 निर्धारित की है।