सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, नागपुर यूनिट में POSH अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रशिक्षण का आयोजन

नागपुर स्थित सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड यूनिट में यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम (POSH Act, 2013) के तहत एक जागरूकता प्रशिक्षण सत्र का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। और यह प्रशिक्षण सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं वाइस चेयरमैन के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में तथा प्लांट निदेशक श्री अनुप अग्रवाल एवं प्लांट हेड श्री राजीव के गरिमामई उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

प्रशिक्षण का आयोजन कॉर्पोरेट एचआर अधिकारी साक्षी द्वारा किया गया, जबकि प्रशिक्षण के उपरांत सभी कर्मचारियों से फीडबैक प्लांट एचआर हेड श्री मनीष मिश्रा द्वारा लिया गया। यह उल्लेखनीय है कि श्री मनीष मिश्रा एवं सुश्री साक्षी भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय से अप्रूव्ड POSH ट्रेनर हैं।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन बॉम्बे हाईकोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एक्सटर्नल पॉश मेंबर एडवोकेट किरण के नेतृत्व में हुआ, अधिवक्ता किरण मिश्र मुम्बई उच्च न्यायालय की एक वरिष्ठ कोर्ट अधिकारी है और दस वर्षों से अधिक का कार्पोरेट, कमर्शियल, एवं आपराधिक मामलों के विधि विशेषज्ञ है, इंटरनल ट्रेनर साक्षी एवं मनीष द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस सत्र का उद्देश्य कार्यस्थल पर सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसर युक्त वातावरण सुनिश्चित करना तथा POSH अधिनियम के प्रति सभी कर्मचारियों को जागरूक करना था।

इस अवसर पर ग्रुप सीएचआरओ एवं कार्पोरेट अफेयर्स डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों एवं ट्रेनर्स के प्रति आभार व्यक्त किया।

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