सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की यूनिटों में POSH एक्ट पर जागरूकता प्रशिक्षण आयोजित।

सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की इकाइयों में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध प्रशिक्षण आयोजन किया गया। तीनों इकाइयों के नाम , सुपीरियर पॉलीमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसपीआइपीएल), सुपीरियर ड्रिंक्स प्रा. लि. (एसडीपीएल), और नर्मदा ड्रिंक्स प्रा. लि. (एनडीपीएल)—में हाल ही में यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम, 2013 (POSH एक्ट) पर एक वर्चुअल जागरूकता प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया।

यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा प्लांट निदेशकों के सहयोग से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। आयोजन का समन्वय प्लांट एचआर हेड मनीष मिश्रा एवं हेड ऑफिस एचआर टीम द्वारा किया गया।

प्रशिक्षण सत्र का संचालन प्लांट एचआर हेड मनीष मिश्रा,सहायक मैनेजर एचआर मनी गुप्ता, एवं साक्षी वैश्य ने किया, जबकि बाहरी सदस्य के रूप में बॉम्बे उच्च न्यायालय की अधिवक्ता किरण मिश्रा ने भी महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया। उन्होंने कानूनी अनुपालन, नैतिक कार्यस्थल व्यवहार और सभी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित व समावेशी कार्य वातावरण सुनिश्चित करने से जुड़ी महत्त्वपूर्ण जानकारियाँ साझा कीं।

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी कर्मचारियों को POSH एक्ट की संवेदनशीलता और उसके दिशानिर्देशों के प्रति जागरूक करना तथा सम्मानजनक और सौहार्दपूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना रहा।

इस अवसर पर ग्रुप के सीएचआरओ एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स प्रमुख डॉ. सुनील कुमार मिश्रा ने सभी प्रतिभागियों, प्रशिक्षकों और आयोजन टीम के प्रति आभार प्रकट किया और संगठन की कर्मचारी कल्याण एवं वैधानिक जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।

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