प्रयागराज: जावेद पंप मामले में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ डीजीसी ने दाखिल किया रिवीजन

डे नाईट न्यूज़ अटाला बवाल मामले के आरोपी जावेद पंप पर पुनः शिकंजा कसने के लिए सरकार की ओर से डीजीसी ने सेशन कोर्ट में निचली अदालत के फैसले के खिलाफ रिवीजन दाखिल किया है। जिसकी सुनवाई ज़िला जज  संतोष राय की अदालत में 21 जून को होगी।

डीडीसी ने बताया कि जावेद पंप के खिलाफ निचली अदालत में विवेचक द्वारा 25 अगस्त22 को प्रेषित आरोप पत्र दफा 295A, 505 (1) बी, 505(2) आईपीसी व धारा 67 आईटी एक्ट 26 अगस्त 22 को केवल धारा 67 आईटी एक्ट में प्रा संज्ञान लिया गया। बाकी में नहीं लिया गया, कहा गया कि आधार पर्याप्त नहीं है। फिर जब अभियोजन द्वारा दफा 505(2) आईपीसी में डीएम द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किया गया तो अदालत द्वारा 15 मार्च23 को विवेचक द्वारा दी गई अर्जी को खारिज कर कहा गया कि एक बार प्रासंज्ञान लिया जा चुका है। फ्रेश प्रसंज्ञान नहीं लिया जा सकता है। जिस पर डीजीसी द्वारा सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल किया गया।

बता दें कि जिन दफा में अदालत ने प्रासंज्ञान नहीं लिया वह है कि किसी के द्वारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। इसी तरह दूसरी दफा में विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से झूठे बयान आदि फैलाना । निचली अदालत ने केवल 67 आईटी एक्ट यानी किसी के द्वारा कंप्यूटर मोबाइल का प्रयोग करते हुए किसी के खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी जिसका मकसद किसी को परेशान करने चिढ़ाना या बाधा डालना हो पर संज्ञान लिया था।

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