नलकूप खनन पर प्रतिबंध  

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सीहोर,आगामी ग्रीष्मकाल में पेयजल की समस्या को दृष्टितगत रख्तो हुए सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने पेयजल परिक्षण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत जिले के विकासखंड सीहोर, इछावर एवं आष्टा (तहसील-सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर एवं इछावर) को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। उन्होंने इन क्षेत्रों के समस्यत जल स्त्रोतों, बांध, नदी, नहर, जलधारा, झरना, झील, जलाशय, नाला, बंधान, नलकूप, कुआ से किसी भी साधन से घरेलू प्रायोजन व निरंतर को छोड़कर सिंचाई या औद्योगिक, व्यायवासियक अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिये (पूर्व से अनुमति प्राप्त को छोड़कर) जल उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। कलेक्टर सिंह ने हैण्डपमपों, नलकूपों में निरंतर भू-जल गिरावट को दृष्अिगत रखते हुए विकासखण्ड सीहोर, इछावर एवं आष्टा (तहसील-सीहोर, श्यामपुर, आष्टा, जावर एवं इछावर) में अशासकीय व निजी नलकूप खनन करने पर प्रतिबंध लगाया है।

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