डे नाइट न्यूज़ ब्यूरो चीफ संजय कुमार यादव की रिपोर्ट
जनपद – संतकबीरनगर दिनॉक 29.09.2021
दहेज हत्या के मामले में अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास व अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
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Sant kabir Nagar
पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ के मार्गदर्शन, अपर पुलिस पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संतोष कुमार सिंह के निर्देशन में मानीटरिंग सेल की लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 29.09.2021 को श्रीमान एडीजे / एफ0टी0सी0-2, जनपद सन्तकबीरनगर द्वारा थाना दुधारा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 492 / 2015 धारा 398(ए) / 304(बी) / 201 भादवि व 3 / 4 डीपी एक्ट के मामलें में दोषसिद्ध अभियुक्त नाम पता रामअवतार बेलदार पुत्र रामधनी उर्फ रामदीन निवासी महुआरी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 304 (बी) भादवि के अपराध में 14 वर्ष के कठोर कारावास, धारा 498(ए) भादवि के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 5000 /- रुपये के अर्थदण्ड व अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का दण्ड भुगतना होगा, धारा 201 भादवि के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 02 वर्ष के कठोर कारावास व 3000 रुपया के अर्थदंड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा, जिसमें सभी सजायें साथ-साथ चलेंगी।
विदित हो कि दिनांक 02.05.2015 को अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना व ससुराल वालों द्वारा दहेज न देने पर जान से मारकर जमीन में गाड़ दिया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना दुधारा पर अभियोग पंजीकृत कर विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री आर0के0 शर्मा द्वारा सम्पादित की गयी थी ।